these farmers are not entitled for 6k rupees yearly under pm kisan scheme। इन परिवारों को नहीं मिलेगा PM-KISAN स्कीम का लाभ, खाते में नहीं आएंगे 6 हजार रुपये

नई दिल्लीः केंद्र सरकार पीएम-किसान (PM-KISAN) स्कीम के तहत हर साल किसानों को 6 हजार रुपये मिलते हैं. इस योजना को 2019 में शुरू किया गया था. देश भर के सभी भूमिधारक किसान परिवारों को खेती योग्य भूमि के साथ आय सहायता प्रदान करना है. इस योजना के तहत, लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्येक वर्ष 2000 रुपये की तीन किस्तों के जरिए खाते में सीधे 6000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाती है.

अब आते हैं देश के 14.5 करोड़ किसान
शुरुआत में इस योजना के दायरे में केवल छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों को स्कीम के दायरे में लाया गया था, जिनके पास केवल दो हेक्टेयर की भूमि थी. अब इस नियम को संशोधित करते हुए सभी किसानों के लिए ये योजना लागू कर दी गई है. हालांकि, इस स्कीम में कुछ किसानों को शामिल भी नहीं किया गया है. फिलहाल इस योजना से देश के 14.5 करोड़ किसान दायरे में आते हैं. 

ये किसान नहीं हैं शामिल
PM-KISAN से बाहर किए जाने वालों में संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पद संभालने वाले किसान परिवार, राज्य या केंद्र सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी और साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सरकारी स्वायत्त निकाय शामिल हैं. डॉक्टर, इंजीनियर और वकील के साथ-साथ सेवानिवृत्त पेंशनरों जैसे 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन और अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले पेशेवर भी लाभ के पात्र नहीं हैं.

सभी भूमिहीन किसान परिवार, जिनके नाम पर खेती योग्य भूमि है, योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं.

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