Income tax saving tips in india by spending some money : पैसे खर्च कर के टैक्स बचाने का तरीका
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। जिन लोगों की टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये तक है, वह तो चिंतामुक्त दिख रहे हैं, लेकिन जिनकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से थोड़ी भी ज्यादा है उनके माथे पर शिकन साफ देखी जा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 5 लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम पर इफेक्टिव रूप से कोई टैक्स नहीं लगता है। आयकर नियमों के अनुसार जिनकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये या उससे कम है, उन पर इफेक्टिव टैक्स जीरो हो जाता है, क्योंकि धारा 87ए के तहत 12,500 रुपये तक की छूट मिल जाती है। लेकिन अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से 1 रुपये भी अधिक हुई तो ये छूट नहीं मिलती और 2.5 लाख रुपये के बाद की सारी रकम पर टैक्स चुकाना होता है।