सेक्शन 80 के तहत क्या-क्या टैक्स डिडक्शन मिलते हैं
21 Oct 2020, 5:11PM ISTViews: 2158
सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख तक डिडक्शन का मिलता है लाभ। पेंशन अकाउंट में जमा करने पर 80CCD के तहत 1.5 लाख छूट। NPS में जमा करने पर 80CCD (1B) के तहत 50 हजार छूट। सेविंग इंट्रेस्ट इनकम पर 10 हजार छूट, FD-RD पर नहीं। एजुकेशन लोन इंट्रेस्ट रीपेमेंट पर सेक्शन 80E के तहत छूट80EEA के तहत होम लोन इंट्रेस्ट रीपेमेंट पर 1.5 लाख अडिशनल छूट। Section 80G के तहत डोनेशन करने पर मिलती है छूट।