एसपी समूह की कंपनियों का रतन टाटा को छाया निदेशक कहना सही नहीं : न्यायालय – court is not right for sp group companies to call ratan tata as shadow director

नयी दिल्ली, 26 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि एसपी समूह की कंपनियों द्वारा रतन टाटा को छाया (शेडो) निदेशक कहना उचित नहीं है।

न्यायालय ने कहा कि साइरस मिस्त्री उस कंपनी के निदेशक मंडल के चेयरमैन थे, जिसने टाटा को 100 अरब डॉलर के टाटा समूह का मानद चेयरमैन नियुक्त किया था। ऐसे में आप टाटा को छाया निदेशक नहीं कह सकते।

मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना तथा न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने मिस्त्री की टाटा संस के कार्यकारी चेयरमैन के रूप में नियुक्ति का जिक्र करते हुए कहा कि ‘जिस व्यक्ति को उसी दरवाजे से प्रवेश मिला है, बाहर निकलने पर वह उसकी आलोचना नहीं कर सकता।’’

पीठ ने कहा, ‘‘जिस बोर्ड के चेयरमैन साइरस मिस्त्री थे, उसी ने रतन टाटा को मानद चेयरमैन नियुक्त कर उनके समर्थन और मार्गदर्शन की इच्छा जताई थी, ऐसे में शिकायतकर्ता कंपनियों के लिए टाटा को छाया निदेशक कहना उचित नहीं है।’’

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