एक नया घर खरीदन के लिए बेचे दो पुराने घर तो भी आपको मिलेगा टैक्स फायदा

इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्युनल (ITAT) की मुंबई ब्रांच ने हाल ही में अपने एक आदेश में टैक्स से जुड़ा एक फायदा बताया है। अपीलेट ने साफ किया है कि अगर कोई शख्स दो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी यानी घर बेचता है और उन पैसों से कोई दूसरा घर खरीदता है तो उसे आयकर अधिनियम के सेक्शन 54 के तहत टैक्स में फायदा मिलेगा। कुछ लोगों को टैक्स के इन खास नियम से बड़ा फायदा होगा।

 

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