कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट से PM मोदी की तस्वीर हटाने की मांग करने वाले को केरल HC ने सुना डाली

कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट से PM मोदी की तस्वीर हटाने की मांग करने वाले को केरल HC ने सुना डाली

कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होने से नाराज लोगों को ये खबर और नाराज कर देगी. केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि सर्टिफिकेट पर पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर है तो आखिर इसमें दिक्कत क्या है. कोर्ट ने तस्वीर हटाने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की याद दिला दी. कहा कि जब नेहरू के नाम पर यूनिवर्सिटी का नाम रखा जा सकता है तो किसी सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर से परेशानी क्यों.

क्या बोला हाई कोर्ट?

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले से जुड़ा एक दिलचस्प पहलू ये है कि याचिकाकर्ता जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) का कर्मचारी है. ऐसे में सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन ने सवालिया लहजे में कहा कि सर्टिफिकेट पर पीएम नरेंद्र मोदी की फ़ोटो को शामिल करना पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के नाम पर एक विश्वविद्यालय के नामकरण से कैसे अलग है? न्यायाधीश ने कहा,

वैक्सीन प्रमाणपत्रों पर प्रधानमंत्री की फोटो होने से क्या दिक्कत है? वे लोगों के जनादेश के कारण पीएम बने. हमारी राजनीतिक राय अलग है लेकिन वे अभी भी हमारे प्रधानमंत्री हैं.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील अजीत जॉय ने ये दलील दी कि दूसरे देशों में जारी हो रहे कोविड वैक्सीन के प्रमाणपत्रों में वहां के नेताओं की तस्वीरें नहीं हैं. इस पर न्यायधीश कुन्हीकृष्णन ने कहा,

वे अपने प्रधानमंत्री पर गर्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारे प्रधानमंत्री पर गर्व है. वे (पीएम मोदी) लोगों के जनादेश की वजह से ही प्रधानमंत्री बने हैं.

वकील अजीत जॉय ने ये भी कहा कि सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर चिपकाना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, खासतौर पर तब जब उन्होंने अपने वैक्सीनेशन के लिए खुद ही भुगतान किया है. अजीत के मुताबिक इस तरह तो उन्हें कोई बंदी दर्शक माना जा सकता है.

इसके अलावा अजीत ने ये भी कहा कि प्रमाणपत्र व्यक्ति का निजी होता है जिसमें पर्सनल जानकारी होती है, ये कोई सार्वजनिक प्रचार की चीज नहीं है. ये भी कि वैक्सीन के प्रमाणपत्र पर ऐसी तस्वीरें लगाने से वोटर्स प्रभावित हो सकते हैं.

लेकिन इन तमाम दलीलों के बावजूद अदालत ने वकील और याचिकाकर्ता से पूछा कि वे देश के नागरिकों द्वारा चुने गए पीएम के लिए शर्मिंदा क्यों दिख रहे हैं. कोर्ट ने कहा,

आपको अपने प्रधानमंत्री पर शर्म क्यों आती है? 100 करोड़ लोगों को इससे कोई समस्या नहीं है, तो आपको क्यों है? मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं.

 

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