Government Order Hospitals Have To Attend All Emergency Patients Within 10-15 Minutes – ऑक्सीजन संकट: हाईकोर्ट की फटकार- यह समय गिद्ध बनने का नहीं, तुरंत करें आपूर्ति
सार
दिल्ली में ऑक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने कहा कि लोगों को मजबूर होकर वो ऑक्सीजन सिलिंडर ब्लैक में लाखों रुपये देकर खरीदना पड़ रहा है, जिसकी कीमत कुछ सौ रुपये हैं।
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विस्तार
Advocate Alok Agarwal, appearing for Maharaja Agrasen Hospital, tells Delhi High Court about a Delhi Govt’s order that hospitals have to attend to all emergency patients within 10-15 minutes and give them oxygen and medicines. HC asks Delhi Govt to take instruction on this. pic.twitter.com/ltFFR2gJBt
— ANI (@ANI) April 27, 2021
हाईकोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस
दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन ऑक्सीजन सिलिंडर आपूर्तिकर्ताओं को अवमानना नोटिस जारी किया जो आज सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं थे। कोर्ट का कहना है कि हमें आश्चर्य है कि दिल्ली सरकार द्वारा पारित आदेश को आपूर्तिकर्ताओं ने ध्यान में नहीं रखा।
वेंकटेश्वर अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए अधिकारियों से करेंगे बात
दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने अदालत से कहा कि वह अधिकारियों के साथ बात करेंगे और वेंकटेश्वर अस्पताल को ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।
लेखा अधिकारियों की नियुक्ति का सुझाव
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को रेमेडीसविर और अन्य दवाओं की आपूर्ति पर सभी अस्पतालों और फार्मेसियों से जानकारी प्राप्त करने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लेखा अधिकारियों की नियुक्ति का सुझाव दिया है। अदालत का आदेश तब आया जब दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट द्वारा बताया गया कि वे ऑक्सीजन की कमी का सामना कर रहे हैं और संबंधित नोडल अधिकारी असहाय हैं।
कारण बताओ नोटिस जारी
दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि शाम तक इस मामले में कार्रवाई होगी। हमने कारण बताओ नोटिस भी जारी किए हैं। दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने सभी आपूर्तिकर्ताओं से अनुरोध किया है कि वे दिल्ली में अपने केंद्र पर पहुंचने वाले ऑक्सीजन टैंकरों का विवरण दें। तीन दिनों के लिए कोटा आवंटित किया जाएगा।
वेंकटेश्वर अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए अधिकारियों से करेंगे बात
दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने अदालत से कहा कि वह अधिकारियों के साथ बात करेंगे और वेंकटेश्वर अस्पताल को ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।
लेखा अधिकारियों की नियुक्ति का सुझाव
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को रेमेडीसविर और अन्य दवाओं की आपूर्ति पर सभी अस्पतालों और फार्मेसियों से जानकारी प्राप्त करने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लेखा अधिकारियों की नियुक्ति का सुझाव दिया है। अदालत का आदेश तब आया जब दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट द्वारा बताया गया कि वे ऑक्सीजन की कमी का सामना कर रहे हैं और संबंधित नोडल अधिकारी असहाय हैं।