Central government has merged IAS, IPS and IFS cadre of Jammu and Kashmir with AGMUT Act | Arunachal Pradesh, Goa, Mizoram and Union Territories Act, IAS, IPS and IFS cadre, Jammu and Kashmir Reorganisation Act | 370 हटने के करीब डेढ़ साल बाद सिविल सर्विसेस कैडर खत्म, दूसरे राज्यों में अप्वाइंट हो सकेंगे IAS-IPS

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नई दिल्लीएक महीने पहले

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गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर कैडर खत्म कर इसे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरेटरीज एक्ट (AGMUT) के साथ मर्ज कर दिया है। - Dainik Bhaskar

गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर कैडर खत्म कर इसे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरेटरीज एक्ट (AGMUT) के साथ मर्ज कर दिया है।

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर री-ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में संशोधन कर दिया है। गृह मंत्रालय (MHA) ने नोटिफिकेशन जारी कर जम्मू-कश्मीर के IAS, IPS और IFS कैडर खत्म कर दिया है। अब इसे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरेटरीज एक्ट (AGMUT) के साथ मर्ज कर दिया गया है।

अफसरों का कैडर बदलने से क्या फर्क पड़ेगा?
अब तक जम्मू-कश्मीर कैडर के अफसरों को दूसरे राज्यों में नियुक्त नहीं किया जाता था। नए आदेश के बाद यह बंधन खत्म हो जाएगा। यहां के अधिकारी दूसरे राज्यों में तैनात किए जा सकेंगे। राजधानी दिल्ली भी AGMUT कैडर के तहत आती है। इसलिए अब दिल्ली कैडर के अफसर भी जम्मू-कश्मीर में तैनात किए जा सकेंगे। जम्मू-कश्मीर कैडर के अफसर दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम में की जा सकेगी।

2019 में आर्टिकल370 हटाया गया था
केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाकर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। इस दौरान कई बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, फारुख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जैसे नाम शामिल थे।

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