Sebi barred Future Group ceo Kishore Biyani from the capital markets for one year

मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने बुधवार को फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर किशोर बियानी और उनके भाई अनिल पर एक साल के लिए मार्केट कैपिटल में रोक लगा दी है। बियानी पर यह रोक उनकी रिटेल कंपनी फ्यूचर रिटेल के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग की जांच के बाद लगाई गई है। नियामक संस्था सेबी ने कहा है कि दोनों भाइयों ने एक ग्रुप कंपनी के जरिए फ्यूचर रिटेल के शेयरों की ट्रेडिंग की। यह ट्रेडिंग फ्यूचर रिटेल के कुछ बिजनेस के डीमर्जर (कारोबार के अलग होने) होने से पहले बिना छपी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के आधार पर की गई, जिसने कंपनी के शेयर प्राइस को बढ़ा दिया।
 

2 साल के लिए फ्यूचर रिटेल के शेयरों में ट्रेडिंग पर भी रोक 
फ्यूचर ग्रुप के प्रवक्ता और दोनों बियानी भाइयों ने फिलहाल इस मामले में कोई त्वरित प्रतिक्रिया नहीं दी है। सेबी की जांच में यह बात सामने आई है कि बियानी भाइयों ने फ्यूचर कॉरपोरेट रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की इकाई के लिए एक ट्रेडिंग अकाउंट खोला, जिसने डीमर्जर के फैसले को सार्वजनिक किए जाने से पहले फ्यूचर रिटेल के शेयरों में ट्रेडिंग की। इसके अलावा, सेबी ने बियानी के 2 साल के लिए फ्यूचर रिटेल के शेयरों में ट्रेडिंग पर भी रोक लगा दी है। 

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45 दिन के भीतर चुकानी होगी पेनॉल्टी
बाजार नियामक संस्था सेबी ने फ्यूचर कॉरपोरेट रिसोर्सेज और दोनों बियानी बंधुओं पर पेनॉल्टी भी लगाई है। प्रत्येक पर 1 करोड़ रुपये की पेनॉल्टी लगाई गई है, जिसे 45 दिन के भीतर चुकाना है। यह ऑर्डर सेबी के फुल-टाइम मेंबर अनंत बरुआ ने पास किया है। मार्केट रेगुलेटर ने बियानी और तीन दूसरी इकाइयों से शेयरों में डीलिंग के जरिए गलत तरीके से बनाए गए 20 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम लौटाने को कहा है। 

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