gst on gift vouchers: Confusion over when to levy GST on gift vouchers and gift cards finally gets cleared: गिफ्ट कार्ड और गिफ्ट वाउचर पर कब लगेगा जीएसटी, दूर हुआ कनफ्यूजन

हाइलाइट्स:

  • गिफ्ट वाउचर और गिफ्ट कार्ड पर जीएसटी के मुद्दे पर लंबे समय से भ्रम की स्थिति बनी हुई थी
  • लेकिन Appellate Authority for Advance Ruling (AAAR) ने इस पर कनफ्यूजन दूर कर दिया है
  • AAAR ने साफ किया है कि जीएसटी रिडेंपशन के समय गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर लगाया जाएगा

नई दिल्ली
क्या गिफ्ट वाउचर पर लगने वाला टैक्स गिफ्ट कार्ड से अलग हो सकता है। गिफ्ट वाउचर और गिफ्ट कार्ड पर जीएसटी के मुद्दे पर लंबे समय से भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन Appellate Authority for Advance Ruling (AAAR) ने इस पर कनफ्यूजन दूर कर दिया है। AAAR ने 30 मार्च को अपने फैसले में कहा कि गिफ्ट वाउचर या गिफ्ट कार्ड के सप्लाई का समय डेट ऑफ इश्यू होगी।

AAAR ने साफ किया है कि जीएसटी वाउचर की सप्लाई पर नहीं लगाया जाएगा लेकिन रिडेंपशन के समय गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर लगाया जाएगा। इसका मतलब है कि जीएसटी के भुगतान का समय जीएसटी कानून के प्रावधानों पर निर्भर करेगा। दरअसल एक अलग फैसले से भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी। इसमें कहा गया था कि वाउचर की सप्लाई पर जीएसटी लगेगा। इसका रेट इस बात पर निर्भर करेगा कि वाउचर पेपर से बना है या मैग्नेटिक स्ट्रिप से।

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ग्रे एरिया
ईवाई इंडिया में टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने कहा कि वाउचर पर टैक्स हमेशा से ही ग्रे एरिया रहा है। जीएसटी से पहले और जीएसटी के बाद यह स्थिति बरकरार है। तमिलनाडु एएआर ने एक फैसले में कहा था कि वाउचर की सप्लाई पर 12 या 18 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा। इससे भ्रम की स्थिति बनी थी। जीएसटी फ्रेमवर्क में गुड्स की सप्लाई का समय बहुत अहम है। इसकी वजह यह है कि जीएसटी खपत आधारित टैक्स है।

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