tax benefit on health insurance premium- हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के भुगतान पर आयकर कानून के सेक्‍शन 80D के तहत डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।

Tax Saving through Health Insurance: वित्त वर्ष 2020-21 खत्म होने वाला है। जिन लोगों ने अभी तक टैक्स सेविंग नहीं की है, वे इसकी कवायद में जुटे हैं और टैक्स सेविंग के बेस्ट तरीके खोज रहे हैं। आयकर कानून के विभिन्न सेक्शंस के तहत मिलने वाले टैक्स डिडक्शन का फायदा स्वास्थ्य बीमा पर भी लिया जा सकता है। जी हां, अगर कोई अपने या अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान कर रहा है तो वह एक वित्त वर्ष में 1 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। कैसे, आइए जानते हैं-

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