National Herald Case Delhi Court Defers The Date Of Cross Examination Of Bjp Subramanian Swamy Till March 30 No | नेशनल हेराल्ड: दिल्ली की अदालत ने स्वामी से जिरह की तारीख 30 मार्च तक के लिए टाली
शनिवार को दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी से जिरह 30 मार्च तक के लिए टाल दी है. यह मामला उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, उनकी मां सोनिया गांधी और अन्य के खिलाफ दायर किया है. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने मामले पर सुनवाई टाल दी क्योंकि स्वामी मौजूद नहीं थे.
गांधी के वकीलों ने गत चार फरवरी को बीजेपी नेता स्वामी से जिरह की थी. वकीलों ने उनसे कुल 18 सवाल किए थे. उसके बाद मामले की अगली सुनवाई शनिवार को निर्धारित कर दी गई थी, क्योंकि स्वामी ने कहा था कि उन्हें संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेना है.
स्वामी ने एक निजी आपराधिक शिकायत में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य पर 50 लाख रुपए का भुगतान कर के धोखाधड़ी करने और धन का गबन करने के लिए षड्यंत्र का आरोप लगाया है. जिसके जरिए यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने कांग्रेस पर एसोसिएट जर्नल्स के बकाए 90.25 करोड़ रुपए वसूल करने का अधिकार प्राप्त कर लिया.
मामले के सभी सात आरोपियों उन पर लगे आरोपों से इनकार किया है. इस मामले में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडियन आरोपी हैं.