new tax slab system: Old vs New tax Regime, which one is better : नया या पुराना टैक्स सिस्टम, कौन सा है बेस्ट

Old vs New tax Regime: वित्त वर्ष 2020-21 से करदाताओं को दो तरह के इनकम टैक्स स्लैब में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जा रहा है। एक तो है हमेशा से चला आ रहा टैक्स स्लैब, जिसमें आपको 80सी, 80डी, एचआरए समेत कई डिडक्शन मिलते हैं, जबकि दूसरा है नया टैक्स स्लैब, जिसमें ये सारे डिडक्शन नहीं मिलते हैं। हालांकि, नए टैक्स स्लैब में टैक्स की दरें काफी कम हैं। आइए जानते हैं इस नए स्लैब के बारे में।

क्या है नए टैक्स स्लैब में व्यवस्था?
नए टैक्स स्लैब में 2.5 लाख रुपये तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगता है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपये की सैलरी पर 5 फीसदी, 5 से 7.5 लाख रुपये तक पर 10 फीसदी, 7.5 से 10 लाख रुपये तक पर 15 फीसदी, 10 से 12.5 लाख रुपये तक पर 20 फीसदी, 12.5 से 15 लाख रुपये तक पर 25 फीसदी और 15 लाख से ऊपर की आय पर 30 फीसदी टैक्स चुकाना होता है।

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