कोरोना पर केंद्र की नई गाइडलाइंसः

कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जो दिसंबर तक जारी रहेंगी. समारोह में शामिल होने वालों की संख्या भी तय की गई है. गाइडलाइंस में लॉकडाउन की बात नहीं की गई है, लेकिन नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है.

कोरोना वायरस का संक्रमण देश में लगातार बढ़ता जा रहा है. राजधानी दिल्ली में तो कोरोना के प्रतिदिन 7 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं. त्योहारों के दौरान बाजारों में उमड़ी भीड़ भी संक्रमण फैलने की प्रमुख वजह रही. इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को दिशा-निर्देश जारी किए हैं. गृह मंत्रालय ने निगरानी, ​​​​नियंत्रण और सावधानी के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सरकार के दिशा-निर्देश 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे और 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे.

सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी. वहीं, 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है.

नई गाइडलाइंस में भी सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल को लेकर पाबंदियां जारी हैं. सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे. वहीं, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते. अगर राज्य सरकारें चाहें तो इस संख्या को 100 या उससे भी कम पर सीमित कर सकते हैं.

गृह मंत्रालय ने राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ाई से कोरोना वायरस के रोकथाम के उपाय, विभिन्न गतिविधियों पर SOP और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य उपाय करने का निर्देश दिया है.

स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनमेंट उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए और राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे.

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