tax deduction: 2 new tax deduction introduced in finance bill 2019 – 2 टैक्स डिडक्शन पर उठाएं 3 लाख तक छूट, 30 नवंबर तक भरें रिटर्न, Watch business Video
18 Oct 2020, 10:56PM ISTViews: 14668
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रिटर्न (Income Tax return for 2019-20) भरने की तारीख पिछले दिनों बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दी गई है। टैक्सपेयर्स ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाने के लिए अपने लिए मैक्सिमम डिडक्शन का विकल्प खोज रहे हैं। इस आर्टिकल में आपको अलग-अलग सेक्शन के तहत मिलने वाले डिडक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रिटर्न की तारीख 30 नवंबर तक। FY 2019-20 में डिडक्शन के दो और विकल्प आए। किफायती घर पर 80EEA के तहत अडिशनल 1.5 लाख छूट। 45 लाख तक के पहले घर पर इंट्रेस्ट पेमेंट में मिलेगा लाभ। 24बी के तहत मिलने वाले इंट्रेस्ट पर 2 लाख छूट से अलग। 2019-20 में होम लोन इंट्रेस्ट पर 3.5 लाख तक छूट संभव। इलेक्ट्रिक वीइकल पर 80EEB के तहत 1.5 लाख छूट।