tds on withdrawals from post office scheme: department of posts new rules for tds- डाकघर की जमा से पैसा निकाले पर टैक्स

डाक विभाग (Department of Post) ने TDS (Tax Deducted at Soruce) डिडक्शन को लेकर नए नियम जारी किए हैं। नए नियमों के मुताबिक, अब विभिन्न पोस्ट ऑफिस स्कीम को मिलाकर एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये से ज्यादा की नकद निकासी पर भी टीडीएस काटा जाएगा। इसमें PPF से विदड्रॉअल को भी शामिल किया गया है। हालांकि यह उसी मामले में होगा, जब निवेशक ने पिछले तीन असेसमेंट ईयर का रिटर्न दाखिल न किया हो। वीडियो में जानें पूरी डिटेल…

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