Nikita Tomar Killers Tausif and Rehan Punished Like Nirbhaya; Victim Father Afer Court Verdict | 151 दिन बाद आज हत्यारों को सुनाई जाएगी सजा; पिता की ख्वाहिश- बेटी के गुनाहगार फांसी पर लटकें तब शांति मिलेगी
- Hindi News
- Local
- Haryana
- Nikita Tomar Killers Tausif And Rehan Punished Like Nirbhaya; Victim Father Afer Court Verdict
Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप
फरीदाबाद26 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
हरियाणा के फरीदाबाद के बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड के 2 दोषियों तौसीफ और रेहान को फास्ट ट्रैक कोर्ट शुक्रवार को सजा सुनाएगी। बुधवार को ही इन दोनों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है और अब 151 दिन बाद इन्हें ठीक उसी 26 तारीख को सजा सुनाई जाएगी, जिस 26 तारीख को इन्होंने अपहरण की कोशिश में जान ली थी। निकिता के पिता का कहना है कि कोर्ट दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाएगी तब उन्हेंं शांति मिलेगी।
हत्या के दोषियों तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को कोर्ट में पेशी पर लेकर पहुंची पुलिस।
26 को हत्या 26 को ही मिलेगी सजा
इसे संयोग ही कहेंगे कि हत्याकांड से ठीक पांच महीने बाद दोनों हत्यारों को सजा सुनाई जाएगी। 26 अक्टूबर 2020 को निकिता की हत्या की गई थी। तमाम जांच पड़ताल और सुनवाई के बाद ठीक पांच महीने यानी 26 मार्च को ही सजा सुनाई जाएगी।
CCTV कैमरे में कैद हुई निकिता की हत्या की तस्वीर। कोर्ट ने इसे देखने के साथ ही 55 लोगों ने गवाही और अन्य सबूतों के आधार पर फैसला दिया है।
तभी मिलेगी शांति जब फांसी होगी
निकिता के पिता मूलचंद तोमर ने दैनिक भास्कर से कहा कि उनके परिवार को शांति तभी मिलेगी जब हत्यारों को फांसी की सजा मिलेगी। उनका कहना है कि 5 माह का वक्त निकिता को न्याय दिलाने में गुजर गया। लोगों के कमेंट झेले, दबाव में रहे। अब भी जीवन डर-डरकर चल रहा है।
तीन माह 22 दिन तक चली सुनवाई
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर इस केस की सुनवाई तीन माह 22 दिन लगातार चली। एक दिसंबर 2020 को पहली गवाही कराई गई। इसमें घटना के चश्मदीद निकिता के चचेरे भाई तरुण तोमर और सहेली निकिता शर्मा शामिल हुए थे। पीड़ित पक्ष की ओर से 55 लोगों ने गवाही दी। इसमें परिवार के सदस्यों, कॉलेज के प्रिंसिपल समेत कई पुलिसकर्मी शामिल हुए। बचाव पक्ष ने दो दिन में अपने दो गवाह पेश किए और उनके बयान दर्ज कराए। 23 मार्च 2021 को दोनों पक्षों की ओर से गवाही पूरी हो गई थी।