अगर 16 सितंबर तक ITR नहीं भरा तो अब क्या? क्या अभी भी कर सकते हैं फाइल

“ITR नियम: अगर 16 सितंबर तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या अब भी भर सकते हैं? जानिए नियम और कितनी देनी होगी पेनल्टी।”

“ITR Rules: Missed the September 16 deadline?
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ITR Rules: 16 सितंबर तक रिटर्न नहीं भरा? अब क्या है विकल्प और कितनी लगेगी पेनल्टी

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सभी करदाताओं को तय समयसीमा के भीतर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना होता है। इस साल की डेडलाइन 16 सितंबर 2025 थी। लेकिन कई लोग समय पर रिटर्न फाइल नहीं कर पाए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब भी ITR फाइल किया जा सकता है और इसके लिए क्या प्रक्रिया होगी? साथ ही पेनल्टी कितनी लगेगी और क्या पुराने या नए टैक्स रिजीम में से विकल्प चुनना संभव है? आइए जानते हैं पूरी जानकारी।

क्या अब भी ITR फाइल कर सकते हैं?

अगर आपने 16 सितंबर 2025 की डेडलाइन मिस कर दी है, तो चिंता की बात नहीं। आप अभी भी बिलेटेड ITR फाइल कर सकते हैं। आयकर कानून के तहत वित्त वर्ष खत्म होने के दो साल तक रिटर्न दाखिल करने की अनुमति है। हालांकि, लेट फाइलिंग पर आपको जुर्माना भरना होगा, जो अधिकतम ₹5000 तक हो सकता है।

अगर आपके ऊपर टैक्स बकाया है, तो धारा 234A के तहत हर महीने 1% ब्याज भी देना होगा। बिलेटेड ITR फाइल करने के लिए आप इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट या डिजिटल पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको PAN, बैंक अकाउंट डिटेल्स और जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे।

बिलेटेड ITR की आखिरी तारीख

आयकर विभाग के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बिलेटेड ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है। यानी 16 सितंबर तक जिन्होंने ITR फाइल नहीं किया, वे अभी भी 31 दिसंबर तक इसे सबमिट कर सकते हैं। ध्यान रहे, देर से फाइलिंग पर पेनल्टी तो लगेगी ही।

क्यों न करें और देर?

अगर आपने पहले ही डेडलाइन मिस कर दी है, तो अब और देरी न करें। जितनी जल्दी रिटर्न फाइल करेंगे, उतना बेहतर होगा। 31 दिसंबर की तारीख मिस करने पर आगे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

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Written by Admin

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