CVC orders All central government officials to file details of movable and immovable assets by the end of this month | केंद्र सरकार के सभी अधिकारियों को इस महीने के अंत तक दाखिल करना होगा चल व अचल संत्तियों के विवरण

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नई दिल्लीएक घंटा पहले

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CVC ने अधिकारियों द्वारा इन विवरणों के दाखिल करने में होने वाली देरी पर गहरी चिंता जताई और 100% कंप्लायंस के लिए 30 नवंबर 2020 की समय सीमा तय की

  • 30 नवंबर तक प्रॉपर्टी रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले अधिकारी पर उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी
  • अधिकतर संगठनों में कई अधिकारी ने 2019 का भी एनुअल मूवेबल या इम्मूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न दाखिल नहीं किया है

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने केंद्र सरकार के सभी अधिकारियों को इस महीने के अंत तक अपनी चल व अचल संपत्तियों के विवरण जमा करने के लिए कहा। आधिकारिक आदेश के मुताबिक ऐसा न करने पर अधिकारी अनुशासनात्मक कार्रवाई के भागी बनेंगे। CVC ने अधिकारियों द्वारा इन विवरणों के दाखिल करने में होने वाली देरी पर गहरी चिंता जताई और 100 फीसदी कंप्लायंस के लिए 30 नवंबर की समय सीमा तय की।

CVC ने सोमवार को जारी आदेश में कहा कि प्रॉपर्टी रिटर्न दाखिल नहीं करना संबंधित अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए काफी कारण है। मंत्रालय, विभागों या संगठनों के अधिकारियों द्वारा प्रॉपर्टी रिटर्न समय पर दाखिल करना कंडक्ट रूल्स की अनिवार्य जरूरतों में से एक है। कुछ चीफ विजिलेंस ऑफीशर्स (CVO) द्वारा जमा की गई रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए आयोग ने पाया कि अधिकतर संगठनों में कई अधिकारी ने पिछले साल यानी, 2019 के लिए भी एनुअल मूवेबल या इम्मूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न दाखिल नहीं किया है।

अधिकतर संगठनों में रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी है

CVC ने कहा कि अधिकतर संगठनों में रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी है। 9 महीने बीत जाने के बाद भी संगठन इस मामले में 100 फीसदी कंप्लायंस हासिल नहीं कर पाए हैं। जो अधिकारी इम्मूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न (IPR/MPR) 30 नवंबर 2020 तक दाखिल नहीं करेंगे, उनके खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

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