रीता बहुगुणा जोशी, राज बब्बर समेत नौ के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट, जानें क्या है मामला
हाइलाइट्स:
- रीता बहुगुणा जोशी, राज बब्बर और प्रदीप जैन आदित्य समेत नौ अभियुक्तों के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी करने का आदेश
- यह आदेश धरना-प्रदर्शन के दौरान तोड-फोड़ और पुलिस बल पर हमला करने के एक आपराधिक मामले में गैरहाजिर रहने पर दिया गया
- एमपी-एमएलए कोर्ट ने इसके साथ ही इन अभियुक्तों के जमानतदारों को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया है
एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने रीता बहुगुणा जोशी, राज बब्बर और प्रदीप जैन आदित्य समेत नौ अभियुक्तों के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश धरना-प्रदर्शन के दौरान तोड-फोड़ और पुलिस बल पर हमला करने के एक आपराधिक मामले में गैरहाजिर रहने पर दिया गया है। साथ ही इनके जमानतदारों को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
इसके साथ ही इस मामले में वॉरंट तामील न करवाने पर थानाध्यक्ष हजरतगंज को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। थानाध्यक्ष को आठ दिसंबर को उपस्थित होकर इसका कारण बताने को गया है। ऐसा न होने पर उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
यह है मामला
दरअसल 17 अगस्त 2015 को कांग्रेस का लक्ष्मण मेला स्थल पर धरना-प्रदर्शन था। करीब पांच हजार कार्यकर्ताओं के साथ सभी नेता धरना स्थल से विधानसभा का घेराव करने निकले थे। इस दौरान रास्ते में पथराव हुआ जिससे इलाके में भगदड़ मच गई।
यूपी में कोरोना की दूसरी लहर, नोए़डा-दिल्ली बॉर्डर पर रैंडम चेकिंग, यूपी की टॉप-5 खबरें
राहगीरों समेत पुलिस अधिकारी हुए थे जख्मी
इस हमले में उप जिलाधिकारी (पूर्वी) निधि श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) राजीव मल्होत्रा और आलमबाग तथा हुसैनगंज के थानाध्यक्षों समेत कई अधिकारी जख्मी हुए थे। साथ ही कई राहगीरों को भी चोट आई थी। इस इस मामले में 25 दिसंबर 2015 को विवेचना के बाद पुलिस ने 18 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल किया था।