National Green Tribunal (NGT) Diwali 2020 Firecrackers Banned Today Latest News: Delhi-NCR, Varanasi, Kolkata, Patna, Gaya, Chandigarh | दिल्ली-NCR में आज रात 12 बजे से पटाखों पर रोक, NGT ने 30 नवंबर तक बैन लगाया

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नई दिल्ली5 मिनट पहले

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NGT ने कहा है कि पटाखों पर बैन का आदेश देश के उन सभी कस्बों और शहरों में भी लागू होगा जहां हवा की क्वालिटी खराब है।- फाइल फोटो।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली समेत पूरे NCR में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। बैन आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगा और 30 नवंबर तक रहेगा। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। NGT ने कहा कि यह आदेश देश के उन सभी कस्बों और शहरों में भी लागू होगा जहां पिछले साल नवंबर में हवा की क्वालिटी का लेवल पूअर या इससे ऊपर की कैटेगरी तक चला गया था।

जिन शहरों में एयर क्वालिटी ठीक, वहां प्रदूषण रहित पटाखों की छूट
NGT के आदेश के मुताबिक जिन शहरों-कस्बों में हवा की क्वालिटी मॉडरेट या इससे नीचे के लेवल पर है, वहां प्रदूषण रहित पटाखे बेचे जा सकते हैं। लेकिन दिवाली, छठ, क्रिसमस, न्यू ईयर जैसे मौकों पर सिर्फ 2 घंटे पटाखे चलाने की छूट होगी। यह 2 घंटे राज्य सरकारों की तरफ से तय समय के मुताबिक होंगे। अगर राज्यों की तरफ से कोई समय तय नहीं किया गया हो तो दिवाली और गुरुपर्व पर रात 8 से 10 बजे तक और छठ पर सुबह 6 से 8 बजे तक रहेगा।

जिन शहरों-कस्बों में हवा की क्वालिटी ठीक है, वहां पटाखों पर बैन ऑप्शनल होगा। लोकल अथॉरिटी चाहें तो अपने हिसाब से गाइडलाइंस तय कर बैन लगा सकती हैं। कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका को देखते हुए NGT ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि किसी भी सोर्स से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए विशेष मुहिम चलाएं।

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