tds between 2 to 5 % will deducted on cash withdrawals from ppf, other small savings schemes | Post Office News: पीपीएफ समेत छोटी सेविंग स्कीम से पैसा निकालने पर होगी टैक्स की कटौती, जानिए कैसे होगा हिसाब

नई दिल्ली: अगर आपका खाता Post Office में है तो आपको यह खबर परेशान कर सकती है. दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्‍ट (Department Of Posts) ने  TDS कटौती के लिए नए नियम जारी किए हैं. इसमें PPF से निकासी भी शामिल है. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 एन के तहत नए प्रावधानों के तहत, अगर निवेशक ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है, तो उसका टीडीएस उसके विड्रॉल अमाउंट से डिडक्ट किया जाएगा. ये नियम 1 जुलाई, 2020 से लागू है. ऐसे में आइए आपको नए नियमों के बारे में बताते हैं. 

2% से 5 % TDS कटेगा 

यदि किसी निवेशक द्वारा कुल नकद निकासी 20 लाख से अधिक है, लेकिन एक वित्तीय वर्ष के दौरान 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है वहीं अगर उसने अपना ITR फाइल नहीं किया है, तो 20 लाख रुपये से अधिक की राशि से 2% टीडीएस काटा जाएगा. वहीं अगर सभी पोस्ट ऑफिस खातों से कुल नकद निकासी वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ से अधिक होगी तो 1 करोड़ से ऊपर के अमाउंट पर 5%  टीडीएस देय होगा. 

हालांकि अगर आप अपना आयकर रिटर्न फाइल करते हैं तो फिर टीडीएस कटौती के नियम बदल जाते हैं. यानी अगर आप आयकर रिटर्न जमा करते हैं वहीं एक वित्तीय वर्ष में पैसे की निकासी 1 करोड़ रुपये से अधिक होती है तो एक करोड़ से ऊपर की धनराशि पर आपको 2 फीसदी आयकर देना होगा.

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ग्राहकों को दी जा रही है सूचना

हालांकि इन बदलावों को अभी तक शामिल नहीं किया गया है. टीडीएस कटौती के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी (CEPT) ने 1 अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक की समय अवधि के लिए ऐसे जमाकर्ताओं के ट्रांजेक्शंस की पड़ताल करने को कहा है.  वहीं पोस्ट ऑफिस इन नियमों के प्रचार-प्रसार पर भी काम कर रहा है. 

इस तरह होगी टीडीएस कटौती

CEPT इन जरूरी सूचानाओं को संबंधित सर्कल के सीबीएस और सीपीसी को भेजेगा. फिर ऐसे खातों की डिटेल्स, जमाकर्ता का पैन नंबर और कितना टीडीएस काटा जाना है ये जानकारी CEPT द्वारा मुहैया कराई जाएगी. संबंधित सर्कल के सीपीसी का इंचार्ज इन सभी जानकारियों को संबंधित डाक खानों को भेजेगा ताकि बिना किसी भूल चूक के ऐसे ग्राहकों का टीडीएस काटा जा सके.

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संबंधित पोस्ट ऑफिस अपने जमाकर्ता का TDS काटने के बाद एकाउंट होल्डर को लिखित में इस कटौती की जानकारी देगा. वहीं टीडीएस अमाउंट से संबंधित ऐसे बाउचर्स पर पोस्ट मास्टर के दस्तखत करा कर HO/SBCO को भेजा जाएगा.

अब चूंकि ये नियमों के दायरे में आई प्रकिया और जरूरत है ऐसे में संबंधित पोस्टमास्टर नियमों के तहत होने वाली टीडीएस कटौती के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा. 

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